Site icon Bloggistan

Income Tax Department: ध्यान दें: अगर आपका पैन कार्ड आधार से नहीं है लिंक, तो हो सकती है ये बड़ी परेशानी,जानें

PAN Card

PAN Card (Image Credit- File Photo)

Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड होल्‍डर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया है. जिसमे 1 अप्रैल से उन Pan Card को बंद कर दिया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है. इसका मतलब यह है कि आपको 31 मार्च तक अपने आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा. अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और नियम के खिलाफ pan card यूज करते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. बता दें कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.

दस हजार देना पड़ सकता है जुर्माना


आप 1 हजार रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes- CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है. आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे. आपको बता दें आयकर विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत नियम का पालन न करने पर 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल सकता है.


इस तरह करें pan को आधार से लिंक

Pan आधार से लिंक न होने पर हो सकता हैं ये दिक्कतें

ये भी पढ़ें : आखिर हवाई जहाज की खिड़की क्यों होती हैं गोल,जानें रोचक कारण

Exit mobile version