Equal Marriage Rights: समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया के इसको लेकर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नही है. हालाकि की फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कई बड़ी टिप्पणियां की. आपको बताते है फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने क्या बड़ी टिप्पणियां की.
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सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा के समलैंगिक जोड़े बच्चे गोद ले सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा के राशन कार्ड, आयकर अधिनियम , बैंक खाते के तहत वित्तीय लाभ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे लाभ को लेकर कमिटी फैसला करेगी.
- वहीं केंद्र सरकार के सुझाव को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को लेकर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को लेकर एक कमिटी गठित करने की बात कही.
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव की अगुवाई में गठित कमिटी ये फैसला करेगी के क्या राशन कार्ड, हेल्थ निर्णय आदि के अधिकार के तहत परिवार का सदस्य माना जायेगा या नहीं.
- सभी सुझाव कैबिनेट सचिव के रिपोर्ट के बाद लिए जायेंगे.
- वहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समलैंगिक जोड़ों पर फैसला सुनाते हुए कहा के समझ में उनके साथ कोई भेदभाव न हो, पुलिस उन्हे किसी भी तरह से परेशान न करे साथ ही अगर समलैंगिक जोड़े घर नहीं जाना चाहते तो उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती न की जाए.
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के बारे में जानता को जागरूक करे, समलैंगिक जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाए.
- वहीं चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए सेफ हाउस बनाए, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट और हेल्पलाइन नंबर बनाए जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके.
- सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करे कि अंतर-लिंगिय बच्चों का जबरदस्ती ऑपरेशन न कराया जाए.
- वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा के किसी भी को भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है.
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनो को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इनके साथ किसी भी तरह का भेद भाव न हो.
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