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Delhi Mayor Elections: BJP को सुप्रीम झटका, चीफ जस्टिस ने कहा -वोट नहीं डाल सकते हैं मनोनीत पार्षद

MCD Mayor Election 2023: आम आदमी पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शैली गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (supreme court of india)ने कहा है कि एमसीडी (MCD) के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं.आइए इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड (DY Chandrachud) ने एमसीडी में महापौर चुनाव के लिए मनोनीत पार्षदों के बोर्ड डालने के बारे में कहते हुए कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में भाग नहीं ले सकते इसको लेकर संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है. याचिकाकर्ता शैली गुप्ता का पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा की संविधान का अनुच्छेद 243R इसे पूरी तरह स्पष्ट करता है.

मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के एलजी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा की मनोनीत सदस्य एमसीडी चुनाव में महापौर के चुनाव में मतदान ना करें यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है संजय जैन ने इसके जवाब में कहा कि इसको लेकर भी कई ऐसे तर्क है जिन पर बहस हो सकती है. जिसके बाद समय की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 फरवरी की तारीख को लगा दिया है.

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