Reserve Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के कई बड़े बैंके के ऊपर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जारी किए गए एक बयान में बताया कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटीबैंक पर सबसे अधिक पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ का जुर्माना
अपने दूसरे बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि कर्ज को लेकर सेंट्रल रिपोजिटरी के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों को लेकर कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
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RBI ने अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को हटाया
RBI ने शुक्रवार को संचालन से संतुष्ठ न हो कर अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को एक साल के लिए हटा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को एक साल के लिए मुंबई स्थित बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त की गई है। रिजर्व बैंक ने अभ्युदय सहकारी बैंक पर कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं लगाया है और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रखेगा।
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