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RBI Guideline:कटे-फटे नोटों को बदलवाने का क्या है नया नियम,पढ़ें पूरी जानकारी 

mutilated notes

mutilated notes(RBI Guideline)

RBI Guideline: देश में वैसे तो फिलहाल डिजिटल लेनदेन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत है विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नोटों के द्वारा ही लेनदेन को करते हैं. जब नोटों का उपयोग किया जाता है तो काटने और फटने की समस्या भी स्वाभाविक है कई बार कटे और फटे नोटों की काफी संख्या लोगों के पास हो जाती है और उन्हें यह पता नहीं होता कि वह उसका क्या करें.इसलिए आज हम ऐसे लोगों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उसे नियम के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी समस्या का समाधान करेगा.

RBI

सभी बैंकों में बदले जाएंगे रूपए 

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक आदेश में कहा है कि भारत की सभी बैंक कटे-फटे नोटों को रेगुलेट करने की सर्विस दें जिससे कि लोगों को इधर-उधर न भटकना पड़े और कटे-फटे नोट लोगों के घरों में ना पड़े रहें बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में वापस आएं. इसलिए जब कभी भी आपका नोट फट जाए या खराब हो जाए तो अपने नजदीकी बैंक में जाकर उसे बदल लें. अगर आपके पास सिक्कों की संख्या भी ज्यादा हो जाए और आप बदलना चाहें तो बैंक जाकर आसानी से उन्हें भी बदल सकते हैं .

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कटे फटे खराब नोट के बदले मिलते हैं इतने रूपए

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ₹50 से कम मूल्य का कोई नोट 50% से ज्यादा खराब है तो उसकी पूरी कीमत आपको मिल जाएगी यानी आपको ₹50 बैंक दे देगा. यदि कोई नोट आपका दो टुकड़ों में कटा हुआ है या उसका एक हिस्सा 40% या उससे अधिक खराब है तो अभी आप बैंक से उसकी पूरी कीमत मांग सकते हैं लेकिन यह बैंक की स्वेच्छा के ऊपर है.

नोटों पर पेन,पेंसिल का न करें प्रयोग

कई बार लोग कैश जमा करने की ATM जैसी दिखने वाली मशीनों में ऐसे नोटों को डालने की कोशिश करते हैं लेकिन यह मशीन कटे फटे या खराब नोटों को स्वीकार नहीं करती है. इसके कारण लोगों के सामने काफी परेशानी आ जाती है. हालांकि रिजर्व बैंक लोगों से अपील करता है कि कोई भी व्यक्ति नोट पर किसी भी तरीके से पेन या पेंसिल स्केच,स्याही का उपयोग न करें और गंदे हाथों से नोटों को न छुए.

8 अक्टूबर तक बदल लें 2000 के नोट 

अगर आपके पास ₹2000 का नोट अभी भी पड़ा हुआ है तो आप उसे 8 अक्टूबर तक जमा करके उसके बदले में दूसरे नोट ले सकते हैं या अपने खाते में उस पैसे को जमा कर सकते हैं. अगर आपने 8 अक्टूबर तक अपने ₹2000 के नोटों को जमा नहीं किया तो उसके बाद वह केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों के जमा करने की तारीख को दूसरी बार बढ़ाया है और कहा है कि यह अंतिम तारीख है.

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