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31 जुलाई है ITR फाइल करने की अंतिम तारीख,करें जल्दी और इन बातों का रखें ध्यान,पढ़ें

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ITR: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें क्योंकि 31 जुलाई 2023 यानी कल आइटीआर भरने की अंतिम तारीख है. अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरा तो और आप छूट के दायरे में आते हैं तो आपको आपका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा. चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

ITR कब कराना होता है वेरीफाई

विशेषज्ञों के मुताबिक आइटीआर भरने के बाद उसी वेरीफाई भी 30 दिनों के अंदर कराना पड़ता है. किसी व्यक्ति ने अपना आईटीआर अगर भरा है और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे दोबारा अपना आईटीआर भरना पड़ेगा और लेकिन उससे पहले पहले वाले आईटीआर अनिवार्य वेरीफाई कराना पड़ेगा.

Income Tax Vacancy(Credit-Google)

ITR से होते हैं यह फायदे

अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसे आसानी से किसी भी बैंक द्वारा लोन मिल जाता है. आइटीआर एक प्रकार से लोन को स्वीकृत कराने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होता है. जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो सरकार उसको कुछ छूट भी देती है.

इनको भरना होता है ITR

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