Pan card: पैन कार्ड (Parmanent Account Number) आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कैसे.
है कानूनन अपराध
आपको बता दें कि 1 से ज्यादा पैन कार्ड रखना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए एक से ज्यादा पैन कार्ड कभी भी नहीं बनवाना चाहिए आयकर ब्लॉक के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक से पैन कार्ड रखता है तो आयकर अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है.
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लगेगा इतना जुर्माना
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आयकर विभाग अधिनियम 1961 की धारा 272 बी के अंतर्गत पैन एक्शन हो सकता है जिसमें उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर आपका पैन कार्ड कभी खो जाए तो उसे दूसरा बनवाने से पहले उसकी FIR करवाएं और उसके नंबर को निष्क्रिय करवाएं.क्योंकि आप पैन कार्ड के नंबर को अगर निष्क्रिय नहीं करवाते तो वह पैन कार्ड का नंबर चालू रहता है और जिसे आप दोबारा बनाते हैं वह भी चालू रहता है इसके कारण आप कानूनन अपराध कर रहे हैं क्योंकि आपके पास दो-दो पेन कार्ड नंबर चालू हैं.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
- अगर आप डाक द्वारा पैन कार्ड ऑफिस से पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा
- अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट TIN NSDL पर जाना होगा.
- उसके बाद आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना है और जो आपका पैन कार्ड चोरी हुआ है या खोया है उसका नंबर दर्ज करना है उसके साथ-साथ कुछ जरूरी जानकारियां जैसे आधार कार्ड,DOB की आपको देनी होंगी.
- फिर सामने दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को भरें और सबमिट कर दें. उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिंक पर क्लिक करना होगा. अगर आपको पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा घर पर मंगाना है तो उसके लिए ₹50 देने होंगे.
नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
- पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
- उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.
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