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Income Tax देने वालों के लिए ये नया नियम जानना है जरूरी, वित्त मंत्री ने दी सौगात, जानें

Income Tax Rules

Income Tax

Income Tax: मोदी सरकार ने आयकर देने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया है.जिससे अगर आप भी इनकम टैक्‍स पेयर हैं तो आपके लिए ये सौगात जैसा ही है. वित्‍त मंत्रालय की तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है. उसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2020  या असेसमेंट ईयर 2020-2021 का अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है.

Income Tax

आयकर दाताओं को बड़ी राहत

2 साल की टाइम लिमिटेशन की कैलकुलेशन उस साल से की जाएगी, जिसमें आपने मूल रिटर्न दाखिल किया था. यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. अगर आपको भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना है तो आपके पास करीब ढाई महीने का समय बचा है.

आसानी से कर सकेंगे अपडेट

अगर आप आयकर रिटर्न में भी किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसे 31 मार्च 2023 तक हर हाल में फिल कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्‍स अधिनियम के सेक्‍शन 139 में नया सब सेक्‍शन 8(A) जोड़ा गया था. इसे 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया था. इसके तहत आप दो साल के अंदर आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं. लेकिन ये संभव तभी है जब आप ने मूल रिटर्न दाखिल करते समय इनकम से जुड़ी जानकारी देने में कोई गलती की हो.

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