Internet Safety Tips:अभी तक भारत में बच्चों के लिए इंटरनेट को खतरा बताया जा रहा था, किंतु सरकार द्वारा लाई गई डिजिटल एक्ट (Digital Act) की वजह से अब इंटरनेट बच्चों के लिए सुरक्षित बन सकता है.सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है.जिसका ड्राफ्ट जल्दी जारी की जा सकती है. अभी तक भारत में साइबर क्राइम को लेकर आईटी एक्ट बनाते गए थे किंतु अब इसकी जगह डिजिटल एक्ट ले सकती है.
अब बदलेंगे नियम
बढ़ती टेक्नोलॉजी और यूजर्स के चलते इंटरनेट के आयाम भी बदल गए है. बढ़ते अपराध को देखते हुए, अब सरकार साइबर बिलिंग को अपराध की श्रेणी में रखेगी. साथ ही अब बच्चे 18 साल से पहले किसी गेम की खरीददारी नही कर सकते हैं, तथा गेम खेलने का समय भी निर्धारित की जायेगी.
वहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल तथा पर्सनॉल जानकारी शेयर होने पर प्रभावित यूजर्स के आधार पर जुर्माना लगेगा.बिल में दिए गए नियमों के तहत, कंपनियां जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती हैं. वहीं कंपनियों को दूसरे देशों में डाटा रखने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी.ध्यान देने वाली बात यह है कि, इसके कानून बन जाने के बाद, कंपनियां चीन में डेटा नहीं रख सकेंगी.
अब पर्सनल डाटा पर होगी सरकार की निगाहें
इस बिल के तहत, इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाना मतलब अनॉथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग होना जिसके तहत आपको सजा होगी. इसके अलावा अगर डेटा के जरिए व्यक्ति की प्राइवेसी से किसी तरह का समझौता होता है, तो भी सरकार एक्शन लेगी.इस एक्ट का मकसद किसी व्यक्ति के हित की रक्षा करना है.
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