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Indian Railway: IRCTC ने लगाया ट्रेन में अधिक सोने वालों पर पाबंदी, अब होगी वेटिंग पैसेंजर की भी बल्ले बल्ले

Rapid Rail

Indian Railway (File Photo)

Indian Railway: IRCTC ने लगाया ट्रेन में अधिक सोने वालों पर पाबंदी, अब होगी वेटिंग पैसेंजर की भी बल्ले बल्ले
आय दिन भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है. ऐसे में रेलवे ने एक और नियम लागू कर दिया है. पहले के नियम के अनुसार स्लीपर में यात्री अपनी सीटों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सोते थे.लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, यात्री अपनी सीटों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकेंगे. यह नियम उन हर ट्रेनों में लागू होता है जिनमे स्लीपिंग सिस्टम है.


लंबे समय से यात्री कर रहे थे इसकी शिकायत


ट्रेन में सबसे नीचे वाली सीट पर यात्रा करने वाले यात्री लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि मिडिल बर्थ यानी बीच वाली सीट पर लोग रात में जल्‍दी सो जाते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं. जिससे अपर बर्थ, और मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को दिन में बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. और लोअर बर्थ वाले को भी मिडिल बर्थ का शीट नीचे न करने पर भी दिक्कत होती है. इतना ही नहीं कई बार यात्रियों में विवाद भी हो जाता था. इन्‍हीं शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने सोने को लेकर नियमों में बदलाव किया है. जिससे यात्रियों में शांति का माहौल बना रहें.


नियमों का उल्‍लंघन करने पर होगी सजा


नए नियम के मुताबिक, मीडिल यानी बीच सीट वाला यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ खोलकर सो सकता है. लेकिन यदि यात्री रात 10 बजे से पहले अपनी सीट खोलता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं. ठीक इसी तरह अगर आपकी मिडिल बर्थ है और लोअर बर्थ वाला यात्री आपको बर्थ खोलने से रोकता है तो आप इसकी शिकायत रेलवे से कर सकते हैं. बता दें कि सुबह 6 बजे के बाद बीच वाली सीट को नीचे करना जरूरी होता है. ऐसा न करने पर आपको सजा भी हो सकती है.


वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की बल्ले बल्ले


रेलवे के नए नियम के मुताबिक, सोने के लिए समय तय करने का हक सबसे ज्यादा वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को दिया गया है. क्योंकि रिजर्वेशन वाले ठीक ढंग से वेटिंग टिकट वालो को सही से बैठने नही दिया जाता है ऐसे में अब वो भी यात्री अच्छे से सफर कर सकेंगे.

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