GST: जब से जीएसटी कानून आया है तब से अधिकतर सभी वस्तुओं को टैक्स के दायरे में ले लिया गया है . जो वस्तुएं टैक्स से बाहर हैं और जिन वस्तुओं पर टैक्स लगाया जा चुका है उनकी समीक्षा और नई दरों को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसलिंग की बैठक होती है. हाल ही में हुई जीएसटी काउंसलिंग की 52 वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. आइए इन फैसलों के बारे में आपको बताते हैं.
शराब हो सकती है सस्ती
बड़ी खबर यह है कि जीएसटी काउंसलिंग ने रॉ मैटेरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में जहां एक और छूट देने का फैसला किया है वही औद्योगिक प्रयोग के लिए आने वाले रॉ मैटेरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 18% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है. उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसलिंग के इस फैसले से शराब की कीमतों में थोड़ा उतार आ सकता है.
ये भी पढ़ें :PPF और GPF पर अब कितना मिलेगा ब्याज,जानें वित्त मंत्रालय निर्णय
पैकेजिंग वाले मोटे अनाज के आटे पर लगेगा टैक्स
इसके साथ ही जीएसटी काउंसलिंग में ऐसे मोटे अनाज जिसको पैकेजिंग करने के बाद लेबल लगाया जाएगा. उस पर 5% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है अगर इस मोटे अनाज के आटे खुले में बेचा जाएगा तो उस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा.
अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु का किया गया निर्धारण
इसके साथ ही इस बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के चेयरमैन और मेंबर्स की अधिकतम आयु को निश्चित करने का निर्णय भी किया गया है . जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष की आयु अधिकतम 70 वर्ष होगी जबक सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी.
आपकेलिए – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें