Government Rules: अगर आपने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सहित डाकघर की किसी योजना में निवेश कर रखा है तो आपके लिए इस खबर को पढ़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि भारत सरकार ने इन सभी योजनाओं में पैन कार्ड और आधार कार्ड को जमा करना अनिवार्य कर दिया है.आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल में बताते हैं.
वित्त मंत्रालय ने जारी किया ये नोटिफिकेशन
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपने द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि छोटी बचत योजनाओं में केवाईसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का लगना जरूरी है. इसलिए जब भी कोई व्यक्ति डाकघर से संबंधित किसी योजना में निवेश करेगा तो उसको आधार कार्ड संख्या देना जरूरी है. इसके साथ ही अगर निवेश एक सीमा से ऊपर होगा तो उसके लिए पैन कार्ड संख्या भी देना होगा.
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6 महीने के अंदर जमा करा दें आधार कार्ड
पोस्ट ऑफिस में जब आप किसी योजना में अपना अकाउंट खुलवाएं और आपके पास उसमें आधार नहीं है तो आप उस समय आधार कार्ड की नामांकन पर्ची को जमा करा सकते हैं.छोटी बचत योजना में निवेश करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर आधार नंबर जमा करना होगा.
इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
अब निवेशक को डाकघर की स्कीम में खाता खुलवाते समय आधार नंबर या उसके नामांकन की पर्ची,पैन कार्ड नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि की डिटेल देनी होगी. यदि निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा नहीं कराते तो हो सकता है 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बंद कर दिया जाए. इसलिए आप भी अगर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेशक हैं तो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को जरूर जमा करा दें. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
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