सड़क पर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लग जाता है. कुछ लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए आगे निकल जाते हैं तो कुछ लोगों को ट्रैफिक पुलिस दबोच लेती है. हालांकि आज टेक्नोलॉजी के दौर में सरकार ने ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) और लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ रहा है तो कैमरे में उसका गाड़ी नंबर कैप्चर हो जाएगा इसके बाद उसके घर पर चालान के लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाता है.
दरअसल अगर आपको सड़क पर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) पकड़ लेती है और आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट के अलावा व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर मांगती है. तो आपको दिखाना चाहिए या फिर नहीं क्या है नियम आई ध्यान से समझते हैं.
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• अगर कोई ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) वाहन चेकिंग के लिए आपको रूकती है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वह ट्रैफिक पुलिस कर्मी यूनिफॉर्म में है या नहीं. आप उसकी आईडी कार्ड देखने के लिए मांग सकते हैं अगर वह व्यक्ति अपना आईडी कार्ड नहीं दिखता है तो आप अपना दस्तावेज उसे न दिखाएं.
• अगर पुलिसकर्मी आपसे बादशालु किया बदतमीजी करता है तो आप उसकी शिकायत नजदीकी थाना में जाकर कर सकते हैं.
• वहीं अगर आपसे कोई जबरन पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे पैसा ना दें और उसका वीडियो बना लें.
• आजकल सुनसान जगह पर कुछ लोग खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस बताकर अपने आप को आम लोगों से पैसा लूटने का काम करते हैं.
• एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमेशा अपने ड्रेस में होता है और उसके पास अपना आईडी कार्ड होता है.
• अगर आईडी कार्ड नहीं है और पुलिसकर्मी अपने ड्रेस में नहीं है तो यह आपका अधिकार है कि आप उसे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज न दिखाएं.
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