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HSRP : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, कटेगा मोटा चालान, जानें

HSRP

High Security Registration Plate(Image-Google)

HSRP : अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवा लें. ऐसा न करने पर अगर आप सड़क पर पकड़े जाते हैं तो पुलिस आप पर भारी भरकम चालान काट सकती है.

High Security Registration Plate(Image-Google)


दरअसल, इन दिनों सरकार कार-बाइक आदि गाड़ियों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate)को लेकर का फी एक्टिव दिख रही है. ऐसे में अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो ट्रैफिक पुलिस आप पर मोटा चालान चालान काट सकती हैं. बता दे उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ऐसे में अगर आपने अभी तक हाई सिक्योरिटी वाला नम्बर प्लेट नहीं लगवाया है, तो आपके जेब पर असर पड़ सकता है.

इन गाड़ियों पर लगेगा HSRP

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य किया है. ऐसे में अगर आपके पास भी 2019 से पहले की कोई गाड़ी है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी.अगर कोई इंसान सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

एचएसआरपी

अगर आप ही हाई सिक्योरिटी वाला नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट (www.bookmyhsrp.com) पर जाना होगा. इसके बाद आपको यहां आवेदन करना पड़ेगा. गाड़ी के मालिक को फोर व्हीलर के लिए 500-1000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि टू-व्हीलर के लिए 300-400 रुपए की फीस चार्ज की जाती है. इसके अलावा अगर आप हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी कराते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

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